बिहार भूमि सर्वे: अगर दादा-परदादा की ज़मीन का खतियान नहीं है, तो क्या करें? अधिकारी ने दिया समाधान खेत खलिहान by The Ashoka News - September 5, 20240 बिहार भूमि सर्वे का काम इन दिनों काफी ज़ोरों पर है। ज़मीन मालिकों को उनकी ज़मीन का पक्का मालिकाना हक दिलाने और लैंड रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए सरकार भू सर्वे करवा रही है। इस प्रक्रिया के दौरान, खासतौर पर नालंदा जिले में सर्वे तेजी से चल रहा है, जहां ग्रामीण इलाकों में ज़मीन धारकों से ज़रूरी कागजातों की मांग की जा रही है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कागजात खतियान है, जो ज़मीन के मालिकाना हक को साबित करता है। अगर खतियान नहीं है, तो घबराएं नहीं कई ज़मीन मालिकों के पास उनकी पुश्तैनी ज़मीन का खतियान नहीं है। इसके चलते उन्हें डर सता रहा है कि सर्वे के दौरान वे अपनी ज़मीन पर हक कैसे साबित करेंगे। लेकिन इस बारे में डॉ. राज कुमार, प्रभारी पदाधिकारी, जिला अभिलेखागार, ने साफ किया है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनके पास खतियान नहीं है, वे जिला रिकॉर्ड रूम में जाकर अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। कैसे निकलवाएं खतियान की नकल? अगर आपके पास आपकी पुश्तैनी ज़मीन का खतियान नहीं है, तो सबसे पहले जिला रिकॉर्ड रूम के लिपिक से संपर्क करें। इसके बाद आपको अपने बिहार खाता खसरा नंबर और थाना नंबर को देना होगा। इन डिटेल्स के आधार पर आपकी ज़मीन का रिकॉर्ड खोजा जाएगा, जिसे चिरकूट फाइल में दर्ज किया जाएगा। चिरकूट फाइल क्या है? चिरकूट फाइल असल में आपके ज़मीन के पुराने रिकॉर्ड की कॉपी निकालने का प्रोसेस है। जब आप अपने बिहार भूलेख का खाता और खेसरा नंबर देंगे, तो सर्वे कर्मी चिरकूट फाइल के ज़रिए आपकी ज़मीन का खतियान निकालकर आपको उसकी पक्की नकल दे देंगे। हर दिन सैकड़ों लोग निकालवा रहे हैं खतियान की कॉपी इन दिनों खतियान की कॉपी निकलवाने के लिए सैकड़ों लोग रोज़ाना जिला अभिलेखागार कार्यालय पहुंच रहे हैं। अगर आपको भी अपनी ज़मीन के कागजात चाहिए, तो बिना किसी झिझक के वहां जाएं और अपने ज़रूरी कागज़ात प्राप्त करें। अधिकारी इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चला रहे हैं और सभी की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। ज़मीन मालिकों के लिए सलाह यदि आप भी अपनी पुश्तैनी ज़मीन के मालिकाना हक को साबित करने के लिए परेशान हैं, तो जल्द से जल्द अपने जिला रिकॉर्ड रूम में संपर्क करें और खतियान की नकल निकलवाएं। ज़मीन का सर्वे शुरू हो चुका है और आपकी ज़मीन का मालिकाना हक साबित करने के लिए यह कागजात सबसे ज़रूरी है।